Ads Area

भारतीय संविधान -एक परिचय, भाग -1 संघ और उसके क्षेत्र, भाग - 2 नागरिकता। [Constitution Of India]

संविधान एक परिचय -

•भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ।

•26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

•भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक सम्प्रुभतासम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है।

•भारत का संविधान दुनिया का सबसे बडा लिखित संविधान है।

•इसमें अब 450 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं।

भाग 1 - संघ और उसके क्षेत्र -

•अनुच्‍छेद 1. संघ का नाम और राज्‍य क्षेत्र

•अनुच्‍छेद 2. नए राज्‍यों का प्रवेश या स्‍थापना

•अनुच्‍छेद 2क. [निरसन]

•अनुच्‍छेद 3. नए राज्‍यों का निर्माण और वर्तमान राज्‍यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

•अनुच्‍छेद 4. पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक, और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्‍छेद 2 और अनुच्‍छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां।

भाग 2 - नागरिकता -

•अनुच्‍छेद 5. संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता

•अनुच्‍छेद 6. पाकिस्‍तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्‍यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

•अनुच्‍छेद 7. पाकिस्‍तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्‍यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

•अनुच्‍छेद 8. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्‍यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

•अनुच्‍छेद 9. विदेशी राज्‍य की नागरिकता, स्‍वेच्‍छा से अर्जित करने वाले व्‍यक्तियों का नागरिक न होना

•अनुच्‍छेद 10. नागरिकता के अधिकारों को बना रहना

•अनुच्‍छेद 11. संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Area